मंगलवार, 14 जून 2022

एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा

 एयरलाइन कंपनी ने अगर कैंसिल किया बोर्डिंग, तो यात्री को मिलेगा 20,000 हजार रुपये का मुआवजा




नई दिल्ली। (मेरठ खबर लाइव न्यूज) अगर आप वैध टिकट के साथ समय पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से एयरलाइन कंपनी आपको बोर्डिंग करने नहीं देती, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइंस कंपनी को 20,000 रुपये तक का हर्जाना देना होगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई यात्रियों के अधिकारों संबंध में कुछ नए नियमों की घोषणा की है।डीजीसीए के अनुसार, यदि कोई एयरलाइन एक घंटे के भीतर उपरोक्त यात्री के लिए वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करने में सक्षम है, तो यात्री को कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर एयरलाइन अगले 24 घंटों के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करती है, तो यात्री 10,000 रुपये तक के मुआवजे के हकदार होंगे।वहीं, अगर एयरलाइन कंपनी 24 घंटे से अधिक समय लेती है ऐसे में यात्रियों के लिए 20,000 रुपये तक का मुआवजा निर्धारित किया गया है। डीजीसीए ने कहा कि इस विषय पर शर्तें फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और यूरोपीय संघ एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) के अनुरूप हैं, और यात्री अधिकारों को उचित सम्मान देने के लिए इसी तरह के नियमों का विश्व स्तर पर पालन किया जाता है।



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