गुरुवार, 31 मार्च 2022

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अब जमानत मिलते ही जेल से बाहर आएंगे बंदी चीफ जस्टिस ने लान्च किया 'फास्टर' साफ्टवेयर

 सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अब जमानत मिलते ही जेल से बाहर आएंगे बंदी चीफ जस्टिस ने लान्च किया 'फास्टर' साफ्टवेयर







नई दिल्ली। 31 मार्च (मेरठ ख़बर लाइव न्यूज)  कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया तेज करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को 'फास्टर' साफ्टवेयर लान्च किया है। इससे अब जमानत मिलने के तुरंत बाद कैदी जेल से बाहर आ जाएगा। दरअसल, अभी कैदियों को जमानत मिलने के बाद आदेश की कापी जेल प्रशासन तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है, जिस वजह से कैदियों की रिहाई में 2-3 दिन की देरी हो जाती है। 'फास्टर' के जरिए आदेश की कापी को जल्दी और सुरक्षित तरीके से इल्केट्रानिक मोड में भेजा जाएगा। जिससे कैदियों की रिहाई में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।फास्टर सिस्टम लान्च करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जुलाई में अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि सोचा गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल सितंबर में आदेशों की कापी को जल्द पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रानिक सिस्टम लांच करने के आदेश दिए थे। रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सिस्टम पर काम करने का सुझाव दिया था।

ई मेल से जुड़ेंगे अधिकारी

चीफ जस्टिस ने कहा कि 'फास्टर' के लिए 73 नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। इन अधिकारियों को विशिष्ट न्यायिक संचार नेटवर्क से जोड़ा है। उन्होंने बताया कि ये अधिकारी दूसरे न्यायिक अधिकारियों और जेल प्रशासन के साथ मेल के जरिए जुड़ेंगे। नोडल और अन्य अधिकारियों के 1887 ईमेल आईडी बनाई गई है।

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