रविवार, 20 जून 2021

Unlock UP: 21 जून से यूपी में मॉल-रेस्तरां 50 पर्सेंट और ऑफिस पूरी क्षमता से खुल सकेंगे...जानें क्या हैं गाइडलाइंस

 Unlock UP: 21 जून से यूपी में मॉल-रेस्तरां 50 पर्सेंट और ऑफिस पूरी क्षमता से खुल सकेंगे...जानें क्या हैं गाइडलाइंस

By - मेरठ खबर (सह संपादक प्रवेश) कुमार रोहतगी उत्तर प्रदेश
लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार से प्रतिबंधों में और ढील देने का ऐलान किया है। 21 जून से प्रतिष्ठान, मॉल और रेस्तरां सुबह 7 से रात 9 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक सभी सरकारी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुलेंगे।










निजी कंपनियां भी अपने कार्यालयों को इसी नियम के आधार पर पूरी क्षमता के साथ खोल सकेंगी। शनिवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी इसके आदेश जारी कर दिए।

जारी रहेगी वीकेंड बंदी
जिन जगहों को खोलने की अनुमति दी गई है, वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, प्रदेशभर में वीकेंड बंदी पहले की तरह लागू रहेगी। नई गाइडलाइंस के अनुसार, रेस्तरां और अन्य ईटिंग पॉइंट्स में बैठने की व्यवस्था एक कुर्सी छोड़कर करनी होगी। मॉल्स में संचालित शोरूम्स को अपने यहां कोविड हेल्प डेस्क बनानी होगी। रेलवे स्टेशन, बस-स्टेशन पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की सुविधा भी रहेगी। इस दौरान पुलिस पट्रोलिंग कर ध्यान देगी कि कहीं भी भीड़ न जुटने पाए।

शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

सरकार ने अभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति नहीं दी है। अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम भी बंद रहेंगे। जूलूस और भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम भी नहीं होंगे। पुरातत्व विभाग के स्मारक और उद्यान भी अपने पूर्व निधार्रित समय से खोले जा सकेंगे। जिन जिलों में 500 से ज्यादा कोरोना केस होंगे, वहां कोरोना कर्फ्यू में छूट खत्म हो जाएगी।

इनका रखना होगा ध्यान

- 50 लोग ही शादियों में आ सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य।
- धार्मिक स्थानों पर एक बार में अधिकतम 50 लोग एकत्रित हो सकेंगे।
- दोपहिया वाहन निर्धारित क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति।
- तीन पहिया वाहनों में चालक के साथ अधिकमत तीन लोग और चारपहिया वाहन में चार लोग बैठ सकेंगे।



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