गुरुवार, 17 जून 2021

PF Rule Change: बदल रहा है PF का नियम, नहीं माना तो अकाउंट में नहीं आएगा EPF का पैसा

 PF Rule Change: बदल रहा है PF का नियम, नहीं माना तो अकाउंट में नहीं आएगा EPF का पैसा

By - मेरठ खबर (सह संपादक) प्रवेश कुमार रोहतगी। देश

पीएफ अकाउंट (PF account) को आधार नंबर (Aadhaar) से जोड़ने की डेडलाइन 1 सितंबर कर दी गई है। इसके बाद जो पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे, उनमें पीएफ का पैसा जमा नहीं होगा। जानिए इस बारे में सबकुछ..
















ईपीएफ (Employees Provident Fund) के सब्सक्राइबर्स अब 1 सितंबर तक अपनी आधार कार्ड (Aadhaar) को प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट से लिंक करा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ कंट्रीब्यूशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (universal account number) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसकी डेडलाइन 1 जून थी लेकिन अब इसे 1 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे, उनमें पीएफ का पैसा जमा नहीं होगा। ऐसे खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से शेयर दिया जाता है, वो मिलने में दिक्कत होगी। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा।

पीएफ अकाउंट से आधार जोड़ना अनिवार्य

लेबर मिनिस्ट्री ने इस नए नियम को लागू करने के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 (Code of Social Security 2020) के सेक्शन 142 में संशोधन किया है। यह सेक्शन में कोड़ के तहत लाभ प्राप्त करने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का प्रावधान है। हालांकि अभी तक इस कोड को लागू नहीं किया गया है लेकिन इसके सेक्शन 142 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 3 जून को नोटिफाई कर दिया था।

इसके तहत कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को विभिन्न स्कीमों के तहत रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट्स या पेमेंट के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है। ईपीएफओ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट आधार नंबर से जोड़ना नियोक्ता (employer) की जिम्मेदारी है। ईपीएफओ ने साथ ही आधार वेरिफाइड यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ECR फाइल करने की तिथि भी 1 सितंबर तक आगे बढ़ा दी है। अगर आपने अपनी आधार डिटेल अपडेट नहीं की है तो आप ईपीएफ बेनिफिट्स का नुकसान हो सकता है। इनमें कोविड-19 एडवांस और पीएफ अकाउंट्स से जुड़े इंश्योरेंस बेनिफिट शामिल हैं।
ईपीएफओ ने पीएफ खाते में जानकारी अपडेट करने की सुविधा ऑनलाइन कर दी है। इसके तहत नाम, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर आदि को आपके आधार नंबर में दी गई जानकारी से अपडेट कराया जा सकता है। अगर आपने आधार को EPF अकाउंट से अभी तक नहीं लिंक किया हैं तो तुरंत ये काम कर लें। आधार को ईपीएफ खाते से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लिंक किया जा सकता है।


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