बुधवार, 12 मई 2021

कालाबाजारी रोकने को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश चिकित्सा उपकरणों के दाम तुरंत तय करें केंद्र सरकार

 कालाबाजारी रोकने को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश

चिकित्सा उपकरणों के दाम तुरंत तय करें केंद्र सरकार

By - मेरठ खबर ( प्रवेश कुमार रोहतगी)


नई दिल्ली/ दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्ट्रेटर सहित कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों व दवाओं  का अधिकतम मूल्य तत्काल तय करें, ताकि इनकी कालाबाजारी व जमाखोरी रुके । जिन लोगों पर इन आरोपों में 2 मई से केस दर्ज हुए है, हाईकोर्ट  ने उनके खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किए। कोर्ट में बताया गया की दिल्ली में 40 केस दर्ज हुए हैं ।

 जमाखोरी व कालाबाजारी के आरोपियों को कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहने को कहा है । जस्टिन विपिन संगी संगीत वह जस्टिन रेखा पल्ली ने कहा आरोपियों को क्षेत्रीय थानों के प्रभारी नोटिस जारी कर करेंगे 2 मई को कोर्ट ने आदेश दिया था , कालाबाजारी करने वालों को उसके सामने पेश किया जाए ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके । अधिवक्ता संजीव सागर ने बताया कि निचली अदालतों में इन ए फायर पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बारे में सरकारी वकील व न्यायिक अधिकारी नहीं जानते हैं। हाकोर्ट में मीडिया रिपोर्ट भी दिखाई , जिसमें बताया गया है कि निचली अदालत में खान मार्केट के नामी रेस्त्रां में जमा उपकरणों के मामले में आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत की सुनवाई हो रही है हो रही थी। इसीलिए लोगों को जल्दबाजी में प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।

एम आर पी ही तय नही

कोर्ट में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा है आरोपियों को राहत मामले में निचली अदालतों की गलती नहीं है क्योंकि अधिकतर आयातित उपकरणों का अधिकतम खुदरा मूल्य एम आर पी पीते नहीं है केंद्र सरकार को बताना होगा कि वह क्या कदम उठा रही है राव ने कहा एमआरपी ने होने से कई आरोपी तो छूट ही जाएंगे।

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