सुप्रीम कोर्ट का फैसला एनसीआर के राज्यों को निर्देश प्रवासी श्रमिकों के भोजन और जाने का करें इंतजाम

 सुप्रीम कोर्ट का फैसला एनसीआर के राज्यों को निर्देश

प्रवासी श्रमिकों के भोजन और जाने का करें इंतजाम

By - मेरठ खबर।   - प्रवेश कुमार रोहतगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रवासी श्रमिकों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार व हरियाणा की सरकारों को एनसीआर में सामुदायिक रसोई खोलने के आदेश दिए हैं। साथ ही, इन्हे मुफ्त राशन देने और गाव लौटने के लिए या बस से परिवार का इंतजाम करने को भी कहा है।

जस्टिस अशोक जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अपने आदेश में तीन राज्य सरकारों से कहा मोम है कि एनसीआर में फंसे मजदूरों को सरकारी योजना के तहत राशन मुहैया कराई जाए । मजदूरों व उनके परिजनों को दो वक्त का भोजन दिया जाए । पीठ ने साफ तौर पर कहा है कि राशन के लिए मजदूरों को पहचान पत्र दिखाने के लिए बाध्य न किया जाए।  पीठ ने हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीश खोखर की याचिका पर राज्यों को यह निर्देश दिया है।

याचिका कर्ताओ के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस संकट के समय अपने पैतृक गांव जाने वाले प्रवासियों से निजी बस मालिक मनमाने पैसे वसूल रहे हैं  लिहाजा सरकार द्वारा उनके लिए परिवहन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को रेल मंत्रालय को जरूरी निर्देश देने को कहा । अदालत ने तीन राज्यों से प्रवासी मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी मांगी है।

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