थाना मेडिकल पुलिस को अदालत की अवमानना करने से रोका
By - मेरठ ख़बर लाइव न्यूज सह संपादक प्रवेश कुमार रोहतगी।। मेरठ
मेरठ। हाईकोर्ट बैंच मिशन के सक्रिय सदस्य इमरान मेवाती 26 साल से गढ़ रोड स्थित दुकान में किरायेदार है। दुकान मालिक बलपूर्वक व पुलिस की सैटिंग से दुकान खाली कराना चाहता है। किरायेदार द्वारा बिना कानुनी प्रक्रिया के दुकान न खाली कराने का वादा तथा दुकान मालिक द्वारा दुकान खाली कराने का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। वाद विचाराधीन के दौरान ही दुकान मालिक द्वारा किरायेदार को थाने बुलवाया जबरदस्ती एक माह में दुकान खाली करवाने के लिए लिखवा लिया गया। जिसकी शिकायत एस.एस.पी से मुलाकात कर की गई।
जिसमें जांच अधिकारी द्वारा आख्या दी गई कि वाद न्यायालय में विचाराधीन है और पुलिस कार्रवाई योग्य नहीं। किन्तु सैटिंग होने के कारण थाना पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही एक माह बाद फिर थाने से फोन आया और दवाब बनाया गया। तथा आज थाना दिवस/तहसील दिवस के बहाने दुकान मालिक से प्रार्थना पत्र ले किरायेदार को लेने के लिए पुलिस फोर्स वाहन सहित भेजी गई। मिशन सदस्य द्वारा फोन पर सूचित किये जाने पर मैं मौके पर पहुंचा और मिशन सदस्य को अपनी गाड़ी में बैठा थाने ले गया और वाद के कागजात पुलिस को सौंपते हुए इस मामले में हस्तक्षेप न कर न्यायालय की अवमानना न करने की थाना पुलिस को दी। दो माह के अन्दर पीड़ित किरायेदार आज से पूर्व वाद के कागजात थाने में जमा करा चुका है। थाना मेडिकल को हाईकोर्ट बैंच मिशन अदालत की अवमानना नहीं करने देगा तथा मिशन सदस्य इमरान मेवाती की हरसंभव कानूनी मदद की जाएगी।
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